*बिना टैक्स जांच के आप दुबई से कितना सोना ला सकते हैं?*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
*बिना टैक्स जांच के आप दुबई से कितना सोना ला सकते हैं?*/रिपोर्ट स्पर्श देसाई
【मुंंबई/रिपोर्ट स्पर्श देसाई】भारत में टैक्समैन्स को आकर्षित किए बिना आप दुबई से कितने सोने के आभूषण ला सकते हैं? आप भारत में टैक्समैन्स की नाराजगी के बिना दुबई से कितने सोने के आभूषण ला सकते हैं? जहां खरीदार सोने की खरीद पर ऑफ़र और छूट की तलाश कर रहे हैं । वहीं कुछ परिवार दुबई में रहने वाले अपने सदस्यों से त्योहारों के लिए घर लौटने पर कुछ सोना अपने साथ लाने के लिए कह रहे हैं।
जानिए, बिना टैक्स जांच के आप दुबई से कितना सोना ला सकते हैं? त्यौहारी सीजन की शुरुआत के साथ भारत में सोने के आभूषणों की खरीदारी शुरू हो गई है और दिवाली तक आने वाले दिनों में इसमें और तेजी आने की उम्मीद है। जहां खरीदार सोने की खरीद पर ऑफ़र और छूट की तलाश कर रहे हैं वहीं कुछ परिवार दुबई में रहने वाले अपने सदस्यों से त्यौहारों के लिए घर लौटने पर कुछ सोना अपने साथ लाने के लिए कह रहे हैं हालांकि, दुबई से सोने के आभूषण लाने के लिए कुछ कर निहितार्थ हैं।
यदि आप दुबई में हैं और अपनी वापसी यात्रा के दौरान अपने साथ सोने के आभूषण लाने की योजना बना रहे हैं तो आपको निम्नलिखित तथ्यों और कर नियमों को जानना चाहिए । बड़ी मात्रा में सोने के आभूषण आयात करने में कोई खास लाभ नहीं । दुबई में आमतौर पर भारत के मुकाबले सोने की कीमत कम होती है लेकिन दुबई से बड़ी मात्रा में आभूषण आयात करना बहुत लाभदायक नहीं हो सकता है क्योंकि लागत गुणक जैसे मेकिंग चार्ज,आयात शुल्क,मुद्रा रूपांतरण लागत,कर नियम और जीएसटी विशेषज्ञों के अनुसार यह बात कही जा सकती हैं।
बिना टैक्स जांच के कितने सोने के आभूषणों की अनुमति है । भारतीय कर नियमों के तहत व्यक्तियों को बिना कर जांच के दुबई जैसे विदेशी बाजारों से बहुत कम मात्रा में सोने के आभूषण लाने की अनुमति है।विदेशी बाजारों से सोना-चांदी के केवल आभूषणों को आभूषण के रूप में ही लाया जा सकता है। भारतीय कानून आभूषणों के अलावा किसी भी रूप में सोने या चांदी के आयात की अनुमति नहीं देता हैं। कर विशेषज्ञों का कहना है कि एक पुरुष भारतीय यात्री, जो 1 साल से अधिक समय से विदेश में रह रहा है,अपने वास्तविक सामान में 50,000 रुपये मूल्य के 20 ग्राम आभूषण मुफ्त में ला सकता है। एक महिला यात्री एक लाख रुपये के मूल्य सीमा के साथ 40 ग्राम तक के आभूषण ला सकती है ।
1 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद भारत वापस आने वाले एक भारतीय यात्री के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा निर्धारित सीमाएं निम्नानुसार हैं: यात्री का लिंग, शुल्क मुक्त आयात सीमा (कुल मूल्य), अधिकतम मूल्य (INR)पुरुष- 20 ग्राम सोने के आभूषण रु.50,000, महिला-40 ग्राम सोने के आभूषण रु.1,00,000.
भारत में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने करदाताओं की नाराजगी के बिना भारत में आयात किए जा सकने वाले सोने की मात्रा की सीमा निर्धारित की है हालांकि सीबीआईसी ने केवल आभूषण के रूप में सोने पर शुल्क-मुक्त भत्ता की अनुमति दी है और अन्य रूपों जैसे सिक्के,बार,सराफा आदि की अनुमति नहीं है । ऐसा आरएसएम इंडिया के संस्थापक डॉ.सुरेश सुराणा ने बताया था। 【Photo Courtesy Google】
★ब्यूरो रिपोर्ट स्पर्श देसाई√•Gold Dust•News Channel•#सोना#दुबई#

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