ITR में कब देनी पडती हैं ज्वेलरी की जानकारी ?/रिपोर्ट स्पर्श देसाई 🤔
● Photos Courtesy Google ● मुंबई /रिपोर्ट स्पर्श देसाई 🤔 यदि आपकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ज्यादा है ।आपको अपनी ज्वेलरी की डिटेल ITR में देनी पड़ेगी । अपनी ज्वेलरी की जानकारी हमेशा अपने पास रखें । गहनों की रसीद हमेशा संभालकर रखें । IT द्वारा मांगे जाने पर ज्वेलरी के जुड़े सारे कागजात दें । अब गोल्ड पर टैक्स का गणित जाने... 🤔 याद रहे कि शादी में मिले सोने पर कोई टैक्स नहीं लगता हैं । गोल्ड चाहे रिश्तेदारों से मिला हो या दोस्तों से पर वह टैक्सेबल नहीं हैं । शादी में मिले गोल्ड को बेचने पर टैक्स के नियम है । शादी में मिले गोल्ड के बेचने पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा । गोल्ड तीन साल से पहले बेचा तो शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता हैं । तीन साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैप...